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उत्तराखंड: सार्वजनिक वाहनों का तीन माह का वाहन कर माफ, अधिसूचना जारी

Wed, 07 Oct 2020 09:03 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 07 Oct 2020 09:03 PM IST
सार

  • अब अक्तूबर से लिया जाएगा कर
  • छूट के दायरे में स्कूल बसें और भार वाहन भी शामिल

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Uttarakhand: Three Month Vehicle Tax waived for public vehicles, notification issued
पैसे - फोटो : pixabay

विस्तार

उत्तराखंड शासन ने सार्वजनिक वाहनों का तीन महीने का वाहन कर माफ कर दिया है। यह छूट जुलाई से सितंबर तक होगी। सचिव परिवहन शैलेश बगौली के निर्देश पर उपसचिव अरविंद सिंह पांगती ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। छूट के दायरे में स्कूल बसें और भार वाहन भी शामिल हैं।

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इससे पहले भी शासन ने तीन महीने का वाहन कर माफ किया था। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी।
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इस कारण अक्तूबर महीने में जब सार्वजनिक वाहन संचालक आरटीओ कार्यालय में वाहन कर जमा करने पहुंचे तो उनसे छूट की अवधि के वाहन कर का भुगतान करने को कहा गया था।

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पहले भी तीन महीने की मिल चुकी थी छूट

लेकिन अब शासन स्तर से अधिसूचना जारी हो जाने के बाद उन्हें राहत मिल जाएगी। बता दें कि वाहन कर में यह छूटे अब अप्रैल से सितंबर माह तक यानि पूरे छह महीने की हो गई है। 

जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ते संक्रमण से पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पाया है।

इसे देखते हुए शासन ने सभी सार्वजनिक वाहनों जिनमें स्टैज व कांट्रैक्ट बस, स्कूल बस, कांट्रैक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कांट्रैक्ट कैरीज मैक्सी, कांट्रैक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कांट्रैक्ट कैरीज विक्रम व परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा व भार वाहनों को तीन माह की अवधि के लिए वाहन कर के भुगतान में छूट दी है।

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