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उत्तराखंड: शहीदों के परिजनों को अनुग्रह राशि वाले हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 15 Nov 2022 09:47 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 15 Nov 2022 09:47 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को भी दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।

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Uttarakhand: Supreme Court stays on the order of High Court giving ex-gratia to the families of martyrs
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों, अर्द्धसैनिकों के परिजनों को दस लाख रुपये अनुग्रह राशि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार ने पांच मार्च 2014 तक के शहीद परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की व्यवस्था की थी।

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ऐसे में इस शासनादेश के जारी होने से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों ने भी अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की। इसके लिए वह हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को भी दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार का मानना है कि यदि हाईकोर्ट का आदेश माना गया तो राज्य सरकार पर काफी वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।
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21 सालों में शहीद हो चुके 267 जवान 
वर्ष 2001 से अब तक राज्य के 267 जवान शहीद हो चुके हैं। इससे पहले के शहीदों को भी देखा जाए तो कुल शहीद सैनिकों के परिवारों की संख्या 1700 से भी ज्यादा है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश मेें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है।
- ब्रिगेडियर अमृत लाल (सेनि), निदेशक सैनिक कल्याण

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