फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand State cabinet meeting Held today development roadmap will be discussed

Uttarakhand: हिमाचल की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर, पढ़ें अन्य फैसले

Tue, 20 Dec 2022 08:38 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 20 Dec 2022 08:38 PM IST
सार

Uttarakhand Cabinet Meeting Decision News: बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

विज्ञापन
Uttarakhand State cabinet meeting Held today development roadmap will be discussed
कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते सचिव शैलेश बगोली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। बैठक में प्रदेश की नदियों, नालों और खालों से करीब 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता का दोहन करने की राह आसान कर दी। हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत नीति 2022 के अनुरूप उत्तराखंड में भी जल विद्युत नीतियों में संशोधन के प्रस्ताव को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई।

विज्ञापन


Uttarakhand Cabinet: राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण पर फैसले का इंतजार, आज कैबिनेट में ये मुद्दे रहेंगे खासइस नीति से अब प्रदेश में जहां नए निवेशकों को 25 लाख की
विज्ञापन


जगह सिर्फ एक लाख रुपये विकास शुल्क देना होगा तो वहीं पुरानी अटकीं योजनाओं को दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा। परियोजना की खुदाई के दौरान निकलने वाले माल से ही निर्माण कार्य कर सकेंगे, स्टोन क्रशर भी लगा सकेंगे। प्रोजेक्ट की अवधि उसके संचालन से मानी जाएगी। 25 मेगावाट तक के सभी प्रोजेक्ट का यूपीसीएल को अनिवार्य पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीपी) करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


1. पार्किंग के लिए भी बनी नीति
प्रदेश में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए सरकार पहली बार पार्किंग नीति लेकर आई है। इससे निजी जमीनों पर सरकार पार्किंग बना सकेगी। सरकारी जमीनों पर निजी विकासकर्ता पार्किंग बना सकेंगे। निजी लोगों को सरकार पार्किंग बनाने के लिए विशेष रियायतें देगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022 को मंजूरी दे दी।

2. लॉजिस्टिक नीति 2022 मंजूर
औद्योगिक उत्पादों को बाहर ले जाने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक संपदाओं, क्लस्टरों से रेल-सड़क कनेक्टिविटी जैसे नए और मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। पर्वतीय-मैदानी क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। वेयर हाउस बनाने की राह आसान होगी।

3. डीएम से मिलेगी 15 दिन की पैरोल
कैदियों को अब परिजनों की बीमारी, मृत्यु व पुत्र-पुत्री के विवाह के लिए 15 दिन की पैरोल डीएम के स्तर से मिल सकेगी। पहले मंडलायुक्त को यह अधिकार था। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड (बंदियों के दंडादेश का निलंबन, संशोधन) नियमावली को मंजूरी दी।

4. 9वीं से 12वीं छात्रों को निशुल्क किताबें
प्रदेश के सरकारी और अशासकीय कॉलेजों में 9वीं से 12वीं के सभी वर्ग के छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में निशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। इसकी योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे करीब एक लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।

5. नि:शक्तजनों को स्टांप शुल्क में छूट
प्रदेश में नि:शक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज पर अचल संपत्ति, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपये स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है। यह छूट जीवनकाल में दो बार ही मिलेगी।

यह भी हुए अहम फैसले 
1. राज्य सचिवालय में रक्षक श्रेणी के 90 फीसदी पद सीधी भर्ती के होंगे। केवल 10 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी से भरे जाएंगे। 
2. ऊधमसिंह नगर में सिडकुल क्षेत्र के बाहर बनी पांच मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित होंगे। 
3. पीडब्ल्यूडी के ढांचे का पुनर्गठन। ढांचे से 363 पद घटाए। प्रतिनियुक्ति के 40 नए पद सृजित। इनमें तकनीकी संवर्ग में मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) (स्तर दो) का एक पद, अधिशासी अभियंता (सिविल) के तीन व सहायक अभियंता (सिविल) 37 पद हैं। अब ढांचे में 2057 की जगह 1694 पद। नि:संवर्गीय पद खत्म किए।
4. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम में संशोधन कर कोर यूनिवर्सिटी करने पर मुहर। 
5. 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योगों की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। 
6. राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश की विशेष सहायता योजना के तहत परिवहन विभाग को कुछ सुधार करने पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके तहत सिटी बसों को मोटरयान कर में शत प्रतिशत और परिवहन निगम की पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित बसों को छूट 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गई।
7. परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के पद शत-प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। कैबिनेट ने कर्मचारी वर्ग सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। अभी तक एक तिहाई पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति से भर्ती होती थी।
8. प्रदेश में नि:शक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज पर अचल संपत्ति, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपये स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला। छूट जीवनकाल में दो बार ही मिलेगी।
9. उत्तरप्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी रेल भूमि विकास में भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त को खत्म कर दिया है। अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय निकाय व प्राधिकरण तालमेल बनाकर रेल विकास योजनाओं में काम करेंगे।
10. लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत 3358.75 करोड़ के कार्यों की ई-निविदा में केवल एल एंड टी का टेंडर आया है, इसे खोलने की अनुमति। 
11. औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को मंजूरी। इसमें मुख्यत: व्यापार के सरलीकरण और उद्योगों को अनुकूल वातावरण देने के साथ कर्मचारी हितों को भी समयबद्ध तरीके से दिए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
12. उत्तराखंड राजस्व परिषद अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी। 
13. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और देहरादून के महासू देवता के लिए भी मास्टर प्लान बनेंगे। 
14. उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed