{"_id":"6682ba814ff8fd17f40679e7","slug":"uttarakhand-news-now-transfer-of-teachers-and-employees-will-be-done-from-sugam-to-sugam-order-issued-2024-07-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: अब सुगम से सुगम में भी होंगे शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: अब सुगम से सुगम में भी होंगे शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश
Mon, 01 Jul 2024 07:48 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 01 Jul 2024 07:48 PM IST
सार
आदेश में कहा गया है कि तबादले 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं, तबादला आदेश जारी करने के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
तबादला
- फोटो : प्रतीकात्मक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
उत्तराखंड में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के तबादलों के लिए शासन ने 10 जुलाई तक समय बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में खास बात यह है कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में ही नहीं बल्कि सुगम से सुगम क्षेत्र में भी तबादले हो सकेंगे।
विज्ञापन
अपर सचिव कार्मिक कर्मेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोकसभा चुनाव की वजह से कुछ विभागों ने तबादलों के लिए तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कुछ विभागों के सामने पात्रता सूची संवर्गवार या पदवार गठित करने के संबंध में संशय की स्थिति बनी है।
विज्ञापन
आदेश में कहा गया है कि तबादले 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं, तबादला आदेश जारी करने के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो सुगम क्षेत्र के कार्यालय में पिछले चार साल या इससे अधिक समय से कार्यरत हैं।
विज्ञापन
Uttarakhand: अब शिक्षक एक-दूसरे शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को भी पढ़ाएंगे, मसले पर आज बनेगी सहमति
उनका नजदीक के सुगम के दूसरे कार्यालय में तबादला किया जा सकेगा। इस तरह के तबादलों के लिए यदि पद खाली नहीं हैं, तो दो कर्मचारियों के पारस्परिक तबादले किए जा सकते हैं। सुगम से सुगम में तबादलों को लेकर यह आदेश तबादला सत्र 2024-25 समेत अगले तबादला सत्रों के लिए भी लागू रहेगा।