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Uttarakhand: बड़ी राहत...अब 15 फीसदी से अधिक हो सकेंगे अनुरोध के आधार पर तबादले

Thu, 14 Mar 2024 09:32 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 14 Mar 2024 09:32 PM IST
सार

विभाग ने यह अनुभव किया कि अनुरोध के आधार पर सरकार के बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। लेकिन 15 प्रतिशत की सीमा निर्धारित होने की वजह से बहुत से पात्र कर्मचारियों का तबादला नहीं हो पाता है।

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Uttarakhand News now more than 15 percent transfers can be done on basis of request
- फोटो : सांकेतिक फोटो

विस्तार

स्थानांतरण सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार ने अनुरोध के आधार पर तबादलों की 15 फीसदी की सीमा को हटा दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार सरकार के पास अनुरोध के आधार पर जितने भी पात्र कर्मचारियों के आवेदन आएंगे, उनके तबादले होंगे।

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अपर सचिव (कार्मिक) ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। विभाग ने यह अनुभव किया कि अनुरोध के आधार पर सरकार के बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। लेकिन 15 प्रतिशत की सीमा निर्धारित होने की वजह से बहुत से पात्र कर्मचारियों का तबादला नहीं हो पाता है। अब सरकार ने 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक तबादले करने का निर्णय लिया है। तबादला एक्ट में इसकी व्यवस्था कर दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन संवर्गों में पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के तहत एक भी कर्मचारी नहीं आता है तो ऐसे संवर्गों में शत प्रतिशत अनिवार्य तबादले हो सकेंगे।
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इसके अलावा सरकार ने उन कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है, जो दुर्गम में तबादला कराना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारियों के आसानी से दुर्गम में तबादले हो जाएं, इसके लिए दो अतिरिक्त श्रेणियों को तबादला एक्ट में शामिल कर दिया गया है। इसमें पहली श्रेणी दुर्गम से दुर्गम में तबादला चाहने वालों की है। यानी कोई कर्मचारी यदि दुर्गम क्षेत्र के पास ही दूसरे दुर्गम क्षेत्र में तबादला चाहता है तो उसकी मुराद पूरी हो सकेगी। प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानांतरण के लिए निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, तबादले की कार्रवाई होगी।

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