{"_id":"6144a85362b12671b8377899","slug":"uttarakhand-news-500-rupees-fine-on-not-wearing-mask-and-spitting-in-dehradun","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड: देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमने और थूकने पर लगेगा पांच सौ रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड: देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमने और थूकने पर लगेगा पांच सौ रुपये जुर्माना
Fri, 17 Sep 2021 08:10 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Fri, 17 Sep 2021 08:10 PM IST
सार
बिना मास्क के साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर थूकता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे भी जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अगर आप पहाड़ों की रानी मसूरी या ऋषिकेश के अलावा जिले के अन्य पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करने जा रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क या थूकते हुए पकड़े गए तो पांच सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। दोबारा पकड़े जाने पर यह सात सौ और तीसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
विज्ञापन
कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ सकता
बिना मास्क के साथ ही यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर थूकता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे भी जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है।
विज्ञापन
इस संबंध में आदेश भी जारी
जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सप्ताहांत पर दूसरे राज्यों के पर्यटक बड़ी संख्या में ऋषिकेश और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर आते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है।
विज्ञापन
मसूरी द्रह हजार पर्यटकों के जाने की अनुमति
मसूरी, ऋषिकेश, सहस्रधारा, गुच्चूपानी समेत जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वहां पर भी बिना मास्क के पकड़े जाने पर लोगों को जुर्माना देना होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों और होम स्टे में उपलब्ध कमरों की संख्या को देखते हुए एक दिन में अधिकतम पंद्रह हजार पर्यटकों के जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएं
उप जिलाधिकारियों को इस बात के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन कराएं। उनका यह भी कहना है कि वह स्वयं समय-समय पर औचक जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या नहीं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।