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विधायक महेश नेगी प्रकरण: महिला ने बेटी के लिए मांगा 60 हजार रुपये गुजारा भत्ता
Thu, 28 Jan 2021 12:10 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 28 Jan 2021 12:10 AM IST
सार
- देहरादून परिवार न्यायालय में विधायक को बेटी का जैविक पिता बताते हुए की अपील
- 17 फरवरी को होगी न्यायालय में मामले की सुनवाई
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विस्तार
उत्तराखंड में द्वाराहाट विधायक महेश नेगी से बेटी के लिए गुजारा भत्ता की मांग करते हुए महिला ने परिवार न्यायालय में अपील की है। महिला ने बेटी के भरण-पोषण के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह की मांग की है। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि तय की है।
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पिछले साल अगस्त में एक महिला ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार विधायक उसकी बेटी के जैविक पिता भी हैं। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पांच सितंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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वर्तमान में इस मुकदमे की विवेचना महिला थाना पौड़ी गढ़वाल के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों महिला ने सीजेएम कोर्ट देहरादून में डीएनए सैंपलिंग के लिए भी प्रार्थनापत्र दिया था। लेकिन, विधायक तय तिथियों पर उपस्थित नहीं हो सके थे।
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महिला के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि बुधवार को परिवार न्यायालय देहरादून में बच्ची की ओर से उसकी मां ने अपील की है। महिला के अनुसार विधायक महेश नेगी उसकी बेटी के जैविक पिता हैं, लिहाजा उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उनकी ही है।
ऐसे में उसके जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने बताया कि यह अपील बेटी की ओर से महिला द्वारा की गई है। इसमें 60 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता की मांग की गई है। अब सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
26 फरवरी को सैंपलिंग के लिए होना है पेश
सीजेएम कोर्ट ने विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपलिंग के लिए 26 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। हालांकि, मामले में विधायक की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई है और वहां सुनवाई हाईकोर्ट की छुट्टियों के बाद होगी। विधायक पिछली दो तिथियों में अदालत में पेश नहीं हुए थे।