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Uttarakhand: आदेश का पालन नहीं करने पर पीसीएफ-डीएफओ पर हाईकोर्ट सख्त, जारी किया अवमानना नोटिस
Fri, 21 Mar 2025 10:35 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 21 Mar 2025 10:35 PM IST
सार
वन विभाग के दैनिक श्रमिक बबलू और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वे कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ डॉ. धनंजय मोहन और प्रभागीय वनाधिकारी कालसी केएन भारती को अवमानना नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को पांच जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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वन विभाग के दैनिक श्रमिक बबलू और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वे कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 2017 में न्यूनतम वेतनमान के लिए याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन देने के आदेश सरकार को दिए थे। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की।
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की विशेष अपील 15 अक्तूबर 2024 को खारिज कर हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अवमानना याचिका में कहा गया कि उसके बाद भी उन्हें न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया। दैनिक श्रमिक कर्मचारी संगठन ने इस संबंध में विभाग और सरकार से पत्राचार भी किया। पूर्व के आदेश का अनुपालन कराने के लिए याचियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।