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उत्तराखंड: 2017 विस चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा

Wed, 14 Oct 2020 11:22 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 14 Oct 2020 11:22 PM IST
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Uttarakhand: High Court reserved verdict in case of EVM machine Fraud in 2017 Assembly Election
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

नैनीताल उत्तराखंड ने प्रदेश में 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में ईवीएम मशीनों में हुई गड़बड़ी के मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार कांग्रेस के हारे प्रत्याशी नवप्रभात, विक्रम सिंह, राजकुमार, अंबरीश कुमार व गोदावरी थापली ने भाजपा के जीते प्रत्याशी विजय सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, आदेश चौहान व गणेश जोशी के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
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याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गई है, इसलिए इनके निवार्चन को निरस्त किया जाए। विजेता प्रत्याशियों की ओर से कहा गया था कि ये याचिकाएं आधारहीन हैं। ईवीएम मशीनों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है।
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अभी तक याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का कोई साक्ष्य तक पेश नहीं किया है, इसलिए सभी याचिकाएं निरस्त होने योग्य हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

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