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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने दिए आयुर्वेद विवि के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश, नियुक्ति को माना अवैध

Wed, 05 Jul 2023 09:24 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 05 Jul 2023 09:24 PM IST
सार

हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका दायर कर कहा था कि आयुर्वेद विवि में कुलपति पद पर डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है।

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Uttarakhand High Court orders to removal of Vice Chancellor of Ayurveda University
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 15 जून को ही पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका दायर कर कहा था कि आयुर्वेद विवि में कुलपति पद पर डॉ. सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से की गई है। याचिका में कहा गया कि वह कुलपति पद की योग्यता नहीं रखते। उनकी नियुक्ति यूजीसी के निर्धारित नियमों के विपरीत हुई है।
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याचिका में यह भी कहा गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए कई प्रोफेसर की नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति करने के साथ ही कई वित्तीय अनियमितताएं भी कीं हैं। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं।

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