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हाईकोर्ट का आदेश, दिवाली से पहले परिवहन निगम के 66 करोड़ का बकाया दे सरकार

Wed, 23 Oct 2019 10:09 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाल, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 23 Oct 2019 10:09 AM IST
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Uttarakhand high court order to government for pay Transport corporation dues
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट ने सरकार को परिवहन निगम के 66 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान दिवाली से पहले करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने वित्त सचिव और परिवहन सचिव को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रोडवेज कर्मचारी संघ ने जनहित याचिका में कहा था कि सरकार समय पर उनको वेतन और अन्य भुगतान नहीं कर रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
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सरकार और निगम प्रशासन के साथ आंदोलन के बाद हुए समझौते पर भी अमल नहीं हो रहा है। सरकार को शांतिपूर्वक आंदोलन का नोटिस दिया जाता है तो वह उनके खिलाफ एस्मा लगाने की चेतावनी देती है। निगम का प्रदेश सरकार पर 85 करोड़ रुपये का बकाया है और उप्र परिवहन निगम के स्तर पर लंबित 800 करोड़ रुपये की राशि अब तक उत्तराखंड परिवहन निगम को नहीं मिली है।
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यूनियन की ओर से सरकार के स्तर से चल रही नि:शुल्क सेवा की जानकारी दी भी गई। इसमें कहा गया कि ‘मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ’, दिव्यांग, सीनियर सिटिजन और आपदा के समय ली जाने वाली निगम की सेवाओं का सरकार नियमानुसार भुगतान नहीं कर रही है। रक्षाबंधन में बहनों के लिए फ्री बस सेवा के साथ ही चुनाव ड्यूटी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इसके चलते निगम की काफी नुकसान हो रहा है।
 

याचिका में कहा कि सरकार ने 85 करोड़ रुपये के बकाये में से मात्र 19 करोड़ रुपये ही निगम को दिए हैं। शेष 66 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। वहीं, परिवहन सचिव ने कोर्ट को बताया कि 16 अक्तूबर को सरकार को निगम के 66 करोड़ रुपये बकाये की जानकारी दी गई थी। कोर्ट ने पहले हुई सुनवाई में राज्य सरकार को निगम कर्मचारियों के तीन माह से रुके वेतन के लिए राशि अवमुक्त करने को कहा था।

इस पर सरकार ने 19 करोड़ रुपये जारी किए थे। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आखिर रोडवेज कर्मचारी कब तक फ्री में गाड़ी चलाएंगे। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को शेष बचे 66 करोड़ रुपये का भुगतान दिवाली से पहले करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने वित्त सचिव व परिवहन सचिव से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

रोडवेज कर्मियों ने वापस ली हड़ताल
उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 22 अक्तूबर की मध्य रात्रि प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कमल पपनै ने बताया कि प्रबंधन से वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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