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हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश, कहा बाजपुर नगर पालिका के चुनाव 31 दिसंबर से पहले कराएं
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 24 Oct 2018 08:29 AM IST
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nainital high court
- फोटो : google
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हाईकोर्ट ने बाजपुर नगर पालिका के चुनाव 31 दिसंबर से पहले कराने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मंगलवार को बाजपुर की पूर्व पालिकाध्यक्ष जसबीर कौर की याचिका पर यह आदेश जारी किया।
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याची ने पालिका बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त किए जाने को चुनौती दी थी। याची के मुताबिक बाजपुर में अन्य निकायों के साथ चुनाव कराए जाएं, या जब तक चुनाव नहीं होते तब तक उन्हें ही पालिका संचालन की जिम्मेदारी दी जाए।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. महेंद्र पाल ने कहा कि सरकार ने अन्य निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन बाजपुर को तकनीकी कारणों से छोड़ दिया।
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