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किराए पर दिया बद्रीनाथ धाम का महालक्ष्मी मंदिर, हाईकोर्ट ने समिति से मांगा जवाब

Sat, 09 Mar 2019 10:14 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 09 Mar 2019 10:14 AM IST
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uttarakhand High court order for badrinath dham laxmi temple give on rent

हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ में महालक्ष्मी मंदिर को 35 हजार रुपये सालाना किराये पर दिए जाने के मामले में मंदिर समिति को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

हरिद्वार निवासी राकेश कौशिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना ही बद्रीनाथ में स्थित महालक्ष्मी मंदिर को किसी अन्य  संस्था को 35 हजार रुपये सालाना किराए पर दे दिया है। संस्था को चरणामृत बेचने की अनुमति भी दे दी गई है।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ की संपत्ति को बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। सरकार की ओर से अपने शपथ पत्र में कहा गया है कि मंदिर को किराये पर देने के लिए सरकार ने कोई अनुमति नही दी है।

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