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उत्तराखंड: अधिवक्ताओं की हड़तालों पर हाईकोर्ट की सख्ती, जिला जजों से तलब की रिपोर्ट  

Sat, 17 Nov 2018 09:45 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 17 Nov 2018 09:45 AM IST
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Uttarakhand high court order for Advocates Strikes
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के जिला जजों से जिला बार एसोसिएशन देहरादून, जिला बार एसोसिएशन हरिद्वार और जिला बार एसोसिएशन ऊधमसिंह नगर में इस वर्ष वकीलों की ओर से की गई हड़तालों का छह सप्ताह के भीतर ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी की तिथि नियत की है। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी ईश्वर शांडिल्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून बार एसोसिएशन की ओर से पिछले 34 वर्ष से हर शनिवार को हड़ताल की जा रही है, जिससे न्यायिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और वादकारियों को त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है।
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याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड के समस्त जिला बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस जनहित याचिका में पक्षकार बनाया गया है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तीनों बार एसोसिएशनों की ओर से 2018 में की गई हड़तालों का ब्योरा जिला जज देहरादून, जिला जज हरिद्वार और जिला जज ऊधमसिंह नगर से छह सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।

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