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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ को माना खतरनाक, केंद्र और प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 28 Aug 2018 11:01 PM IST
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हाईकोर्ट ने गदरपुर में घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। 14 सितंबर को अगली सुनवाई होगी । कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष गदरपुर निवासी सुरेश मंडल ने इस मामले में याचिका दाखिल की।
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याची का कहना था कि उनकी ग्राम सभा में 367 बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं। उन्होंने सभी प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। यही नहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ग्राम सभा के पदों पर भी कब्जा कर लिया है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।
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याची के मुताबिक कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद याची की मुश्किलें बढ़ गयीं। याची को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से याची को गैंगस्टर घोषित करने की पूरी कोशिश की गयी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 14 सितंबर को सुनवाई करना तय किया है।
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