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यूपी के प्रमुख सचिव सिंचाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा माजरा?

Wed, 19 Dec 2018 07:26 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 19 Dec 2018 07:26 PM IST
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Uttarakhand High Court contempt notice to UP Chief Secretary Irrigation
नैनीताल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश और उत्तरी खंड गंगनहर रुड़की  के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।  

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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने बुधवार को हरिद्वार निवासी सतपाल सिंह की याचिका पर यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के पूर्व में एक अन्य याचिका में सिंचाई विभाग को भूमि अधिग्रहण करने के एवज में याची मीनाक्षी को नियुक्ति देने का आदेश दिया था।

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इसी के आधार पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सात मार्च 2018 को सतपाल सिंह को भी नियुक्ति देने का आदेश दिया था। अवमानना याचिका के मुताबिक इस आशय का प्रत्यावेदन सतनाम ने 19 मार्च 2018 को अधिशासी अभियंता उत्तरी खंड गंगनहर रुड़की को दिया था।

प्रत्यावेदन में आग्रह किया गया था कि ऊपरी गंगा नहर परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप याचिकाकर्ता के परिवार के एक सदस्य को विभाग में सेवा प्रदान की जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी उसे अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई।

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