फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand: High Court directs former chairman of tribunal to file reply

Uttarakhand: हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के पूर्व चेयरमैन को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

Sat, 19 Feb 2022 01:39 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 19 Feb 2022 01:39 PM IST
सार

फरवरी 2019 में कैट के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था। इस अवमानना नोटिस को जस्टिस रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

विज्ञापन
Uttarakhand: High Court directs former chairman of tribunal to file reply
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एल नरसिंहन रेड्डी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विज्ञापन


फरवरी 2019 में कैट के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था। इस अवमानना नोटिस को जस्टिस रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2019 में नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही अवमानना याचिका पर अगले आदेश तक सुनवाई स्थगित रखने और आगे कोई आदेश न देने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन


एकलपीठ ने जस्टिस रेड्डी को अवमानना के आरोप में किया था दोषमुक्त 

साथ ही याचिकाकर्ता आईएफएस संजीव चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा था। इसके बाद इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से जवाब व प्रतिशपथपत्र दाखिल करने की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। 19 नवंबर 2021 को यह मामला फिर सूचीबद्ध हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Uttarakhand : हाईकोर्ट ने पूछा, प्रदेश में सांसदों और विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज

इसके बाद एकलपीठ ने जस्टिस रेड्डी को अवमानना के आरोप में दोषमुक्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ संजीव ने रिकॉल प्रार्थनापत्र दाखिल किया। यह मामला संजीव चतुर्वेदी के एसीआर में जीरो अकंन से संबंधित है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एल नरसिंहन रेड्डी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed