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Uttarakhand HC: हल्द्वानी में अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक की मांग, याचिका पर 14 को होगी सुनवाई

Fri, 09 Feb 2024 12:23 AM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 09 Feb 2024 12:23 AM IST
सार

हल्द्वानी निवासी साफिया मालिक और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी।

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Uttarakhand High court Demand to stop the notice of demolition of encroachment in Haldwani
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हल्द्वानी के मलिक का बगीचा और अच्छन खान का बगीचा क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

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न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी साफिया मालिक और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि उनके पास 1937 की लीज है जो मलिक परिवार से उन्हें मिली है।
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सरकार उस पर कब्जा नहीं ले सकती। एक अन्य याचिका में कहा गया कि अच्छन खान के बगीचे वाले क्षेत्र से दीवार का ध्वस्तीकरण न करते हुए तारबाड़ को हटाया जाए। याचिकाओं में कहा गया कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में वहां बने मदरसे को अवैध बताया गया है। 

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