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हाईकोर्ट ने कहा, 12 घंटे के भीतर स्वामी सानंद के साथ बैठक करें मुख्य सचिव

Wed, 11 Jul 2018 08:46 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 11 Jul 2018 08:46 PM IST
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uttarakhand high court decision on swami sanand hunger strike
nainital high court

हाईकोर्ट ने आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और मातृ सदन हरिद्वार के स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को 12 घंटे के भीतर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के साथ बैठक कर गंगा में प्रस्तावित चार जल विद्युत परियोजनाओं को रोके जाने के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है।

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 स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह गंगा में निर्माणाधीन चार जल विद्युत परियोजनाओं भागीरथी, पालामनेरी, लोहारी नागपाला और भैरोघाटी के विरोध में 22 जून से मातृ सदन में अनशन पर थे। लेकिन, 10 जुलाई को हरिद्वार पुलिस ने उन्हें अनशन स्थल से उठाकर अज्ञात स्थान पर बंद कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया है। पुलिस का यह व्यवहार मानवाधिकारों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि याची पवित्र गंगा को बचाने के लिए अनशन पर थे।
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इस भूख हड़ताल से कोई खतरा नहीं था, अगर पुलिस को वहां से हटाना था तो पहले उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था। इस पर न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने कहा कि स्वामी ज्ञानस्वरूप 86 वर्ष के हैं और आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। उनके आंदोलन से सरकार को कोई खतरा नहीं था। खंडपीठ ने प्रमुख सचिव (गृह) को निर्देश दिए हैं कि स्वामी ज्ञान स्वरूप को जिस स्थान पर रखा है, उसकी सूचना उनके समर्थकों को दें। कोर्ट ने जिला प्रशासन हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण एम्स ऋषिकेश में कराया जाए। यदि स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद अस्वस्थ पाए जाएं तो उनको एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराएं और यदि वे स्वस्थ हैं तो उन्हें सुरक्षा के साथ मातृ सदन में पहुंचाएं।

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