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दून विवि के कुलपति डॉ. सीएस नौटियाल की नियुक्ति हाईकोर्ट ने की निरस्त 

Wed, 04 Dec 2019 10:20 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 04 Dec 2019 10:20 AM IST
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uttarakhand High Court cancelled appointment of Dr. Nautiyal, Vice Chancellor of Doon University
दून विश्वविद्यालय - फोटो : फाइल फोटो

हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सीएस नौटियाल की नियुक्ति को गलत मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को जल्द नई सर्च कमेटी गठित कर नियमों के तहत नए कुलपति की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक यज्ञभूषण शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून विवि के वीसी डॉ. नौटियाल ने अपनी नियुक्ति के लिए तैयार किए गए बायोडाटा में गलत तथ्य दिए हैं।
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याचिका में कहा गया कि उनकी नियुक्ति यूजीसी के नियमों के विरुद्ध है। तत्कालीन शिक्षा सचिव डॉ. रणवीर सिंह की पहल पर उन्हें वीसी के पद पर नियुक्ति मिली है। याचिका में यह भी कहा गया कि डॉ. नौटियाल के पास शिक्षण का दस वर्ष का अनुभव तक नहीं है। इसलिए वह वीसी पद के योग्य नहीं हैं।
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पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुलपति डॉ. सीएस नौटियाल की नियुक्ति को गलत मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को जल्द नई सर्च कमेटी गठित कर नियमों के तहत नए कुलपति की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।

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