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हाईकोर्ट ने भागीरथी नदी के बाढ़ क्षेत्र में कूड़ा डंप करने पर लगाई रोक, पालिका से मांगा जवाब
Sat, 12 Jan 2019 10:06 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 12 Jan 2019 10:06 AM IST
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हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के कनसैण गांव के पास जल विद्युत निगम की खाली भूमि पर कूड़ा डंप करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नदी के बाढ़ क्षेत्र और पालिका की सीमा के बाहर भी कूड़ा डंप नहीं किया जाएगा। उत्तरकाशी पालिका से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कनसैण गांव के निवासी किशोर सिंह बिष्ट सहित अन्य लोगों की जनहित याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका बृहस्पतिवार को दाखिल की गई थी। मामले को गंभीर मानते हुए खंडपीठ ने बीते दिन ही नगर पालिका उत्तरकाशी से जवाब तलब करते हुए शुक्रवार को सुनवाई करना तय किया था।
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याचिकाकर्ताओं के मुताबिक गांव के पास ही जल विद्युत निगम की खाली जमीन पर शहर का कूड़ा डंप किया जा रहा है। यह जगह भागीरथी नदी से 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। इससे नदी के भी दूषित होने का खतरा है। डंप कूड़े की वजह से गांव वालों को और उस स्थान से गुजरने वाले लोगों, केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों, मनेरा स्टेडियम को जाने वाले खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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