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Uttarakhand: काॅर्बेट पार्क में पेड़ कटान मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा-क्यों न CBI जांच कराई जाए?

Mon, 21 Aug 2023 09:01 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 21 Aug 2023 09:01 PM IST
सार

देहरादून निवासी अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कॉर्बेट पार्क में छह हजार पेड़ों के कटान के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी गई।

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Uttarakhand High Court Asked government why should not a CBI inquiry in case of tree felling in Corbett Park
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कॉर्बेट पार्क में अवैध रूप से छह हजार पेड़ काटने और अवैध निर्माण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों न मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपालियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

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देहरादून निवासी अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कॉर्बेट पार्क में छह हजार पेड़ों के कटान के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी गई। छह जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से भी कहा था कि वह कॉर्बेट पार्क में छह हजार पेड़ों के कटान के प्रकरण पर सभी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और बताएं कि किन लोगों की लापरवाही और संग्लिप्ता से ये अवैध कार्य हुए हैं।

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