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उत्तराखंड : पंचायती राज एक्ट के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने माना संवैधानिक

Sat, 30 May 2020 03:37 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 30 May 2020 03:37 PM IST
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Uttarakhand: High Court accepts the notification of Panchayati Raj Act
nainital high court - फोटो : File Photo

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी पंचायती राज एक्ट के संबंध में जारी नोटिफिकेशन को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को अधिकार है कि वह उपनी पावर को डेलीगेट करे। 

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नोटिफिकेशन के तहत उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट की धारा 138 के तहत प्र्रधानों पर कार्रवाई का अधिकार जिलाधिकारी को, क्षेत्र पंचायत प्रमुख पर कार्रवाई का अधिकार निदेशक पंचायती राज को दे दिया गया था, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पर कार्रवाई का अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा था।

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