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उत्तराखंड: अशासकीय विद्यालयों में खुलेगा भर्तियों का पिटारा, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक हटाई

Mon, 26 Oct 2026 02:18 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 26 Oct 2026 02:18 PM IST
सार

उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से अटकी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने शैक्षिक और शिक्षणेत्तर संवर्ग के खाली पदों पर भर्ती से रोक हटा दी है। अब विद्यालय प्रबंधन समितियां छात्र संख्या के आधार पर रिक्त पदों को भर सकेंगी।

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Uttarakhand government lifts ban on recruitment in aided private secondary schools vacancies to be filled
शिक्षक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग में खाली पदों पर बंपर भर्ती होगी। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में छात्र हितों को देखते हुए लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब विद्यालय प्रबंधन समिति छात्र संख्या के हिसाब से अपने विद्यालयों में खाली पदों को भर सकेंगी।

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शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने व विद्यालयों में आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सरकार ने प्रदेशभर के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों पर लगी रोक को हटा दी है।

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अब इन विद्यालयों में प्रबंधन समिति खाली पदों पर भर्ती कर सकेंगी। डॉ.रावत में कहा कि कुछ विद्यालयों की प्रबंधन समिति शिक्षकों व कार्मिकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की शरण ले रही हैं, जबकि बिना पहुंच वाले विद्यालय अल्प शिक्षकों से ही काम चला रहे हैं। इससे सभी विद्यालयों में नियमित शिक्षकों व कार्मिकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है।

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डॉ.रावत ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों, मानकों और पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया केवल उन्हीं स्वीकृत खाली पदों पर आगे बढ़ाई जाएगी, जिन्हें सक्षम स्तर से पुनर्जीवित या बहाल किया गया हो। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अड़चनों से बचा जा सके।



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शिक्षा मंत्री डॉ.रावत ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता और छात्र संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्र संख्या के अनुरूप ही शिक्षकों के पदों पर भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों व शासनादेशों का सख्ती से पालन किया जाए।
 

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