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Uttarakhand: आरएसएस की शाखा में शामिल हो सकेंगे प्रदेश सरकार के कर्मचारी, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

Fri, 06 Sep 2024 12:39 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 06 Sep 2024 12:39 PM IST
सार

आरएसएस की शाखा में प्रदेश सरकार के कर्मचारी शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 

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Uttarakhand government employees will be able to join RSS shakha
बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा में सुबह और शाम शामिल हो सकेंगे। वे संघ के अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

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आदेश के मुताबिक, राजकीय कर्मचारी संघ की शाखाओं व सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल तो हो सकेंगे या अपना योगदान भी दे सकेंगे, लेकिन इससे उनके सरकारी कर्तव्य और दायित्वों में कोई अड़चन पैदा नहीं होनी चाहिए।

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यह योगदान या भागीदारी करने की अनुमति भी उन्हें सरकारी कार्यालय अवधि के पूर्व या उसके बाद ही होगी। बता दें कि केंद्र सरकार के स्तर पर पहले ही यह निर्णय ले लिया गया था। प्रदेश सरकार ने इसके लिए उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 में संशोधन कर दिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल में इस विषय पर पहले ही निर्णय हो गया था।

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