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पंचायत चुनाव 2019: दो से ज्यादा बच्चों के मामले को उत्तराखंड सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
Sat, 21 Sep 2019 09:39 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 21 Sep 2019 09:39 AM IST
सार
- उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को भी पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से इस आदेश पर रोक लगाने की गुहार की है।
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राज्य सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी। बृहस्पतिवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने की इजाजत दी थी, जो 25 जुलाई 2019 से पहले ही दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बन चुके थे।
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जस्टिस रमेश रंगनाथ और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने सरकार द्वारा कानून में किए गए बदलाव को तो निरस्त करने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह कहा था कि संशोधित कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद से ही प्रभावी माना जाएगा।
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