{"_id":"5bf8346cbdec2241cb56a3aa","slug":"uttarakhand-cabinet-meeting-2018-will-held-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड कैबिनेट ने दी 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी, इन फैसलों पर भी लगी मुहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
उत्तराखंड कैबिनेट ने दी 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी, इन फैसलों पर भी लगी मुहर
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 24 Nov 2018 05:00 AM IST
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trivendra singh rawat
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राज्य को हड़ताली प्रदेश बनने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अब उनका वेतन कटेगा। मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में हड़ताल के दिन काम नहीं करने पर उपार्जित अवकाश मिलने की मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर दी है। नो वर्क नो पे को लागू करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को पूर्व में हुई हड़तालों को लेकर राहत दी है। अभी तक हुई हड़तालों की एवज में अंतिम बार उपार्जित अवकाश दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आए 29 प्रस्तावों से 27 को मंजूरी दी गई है। सरकार ने सेवा के अधिकार के तहत जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड लोकसेवा अभिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत 50 लोगों का देहरादून में एक कॉल सेंटर बनेगा। अभिकरण के वजूद में आते ही मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री समाधान परियोजना, हेल्पलाइन, ई-डिस्ट्रिक्ट समेत अन्य सेवाएं इसके अधीन आ जाएंगी।
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उपनल से मिलेंगे विदेशों में नौकरियां
सरकार ने राज्य के युवाओं, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को विदेशों में नौकारियों के अवसर मुहैया करवाने के लिए प्रवासी जनशक्ति भर्ती एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि विदेशों में नौकरी दिलाने का काम करने वाली एजेंसी उपनल के अधीन काम करेगी।
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अटल जी के नाम पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट
मंत्रिमंडल ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को मंजूरी दी है। आगामी विधानसभा में संकल्प पास कराकर हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन विभाग भारत सरकार भेजा जाएगा।
तीन सभाओं में नहीं आए तो जाएगी सदस्यता
पंचायती राज एक्ट में सरकार ने संशोधन करने को मंजूरी दी है। एक्ट की धारा 138 में बदलाव किया गया है, जिसके तहत लगातार तीन सभाओं में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में एक पद पर एक ही जिम्मेदारी रहेगी। किसी के अन्यत्र चयनित होने पर पंचायत का पद छोड़ना होगा।
एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकेंगे पंचायत प्रतिनिधि
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधि एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकेेंगे। वहीं, लगातार तीन बैठकों से गायब रहने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को अयोग्यता मानते हुए पद से हटाया जा सकेगा। पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया। उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 में अभी तक यह स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि पंचायत प्रतिनिधि एक साल दो पदों पर रह सकता है या नहीं। जिस कारण पंचायत प्रतिनिधियों के एक से अधिक पदों पर बने रहने को लेकर संशय की स्थिति बनी थी। इसे देखते हुए पंचायतीराज विभाग ने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा। इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अधिनियम में यह प्रावधान किया कि ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत में अध्यक्ष व सदस्य किसी अन्य पद पर निर्वाचित होते हैं तो वे एक साथ दो पद पर नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले प्रतिनिधियों को अयोग्यता मान कर पद से हटाया जाएगा। अधिनियम में अभी तक प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण स्पष्ट नहीं था। जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की आबादी के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
मंजूर प्रमुख निर्णय
- हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को कैबिनेट मंत्री के समान चिकित्सा उपचार सुविधाएं
- विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार लाएगी 2175 करोड़ का अनुपूरक बजट
- उत्तराखंड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा नियमावली को मंजूरी
- प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली 2009 में किया संशोधन
- काशीपुर में सामुदायिक अस्पताल निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन को मंजूरी
- महिला प्रौद्योगिक संस्थान देहरादून, टीएचडीसी नई टिहरी और गोपेश्वर में 173 नियमित पद सृजित
- कृषि उत्पादन मंडी समितियों के कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को देय अंशदान की सीमा बदली
- एमएसएमई में संशोधन कर वर्किंग कैप्टिल पर अब टर्म लोन की व्यवस्था
- हिमालय फूड पार्क काशीपुर में ग्रीन एरिया मानकों अनुसार नहीं होने पर 3.94 करोड़ शुल्क की वसूली
- लोक निर्माण विभाग में सड़कों और पुलों के निर्माण योजना पर विचार को मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन
- वित्त विभाग के अधीन आने वाले लेखा परीक्षा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन, 175 से 171 किये पद
- हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को आसफनगर में 2.435 हेक्टेयर भूमि संयोजन के लिए स्टांप शुल्क में छूट
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन- मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आय सीमा एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख की
- महाधिवक्ता उत्तराखंड के अधिष्ठान कार्यालय के ढांचे में स्वीकृत पद 44 से बढ़ाकर 58 किया।
- डा. आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के ढांचे में सृजित संवर्गीय पद को निसंवर्गीय श्रेणी में परिवर्तित किया
- लोकसेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को दी मंजूरी