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Uttarakhand: राज्य लोक सेवा आयोग की समूह-ग परीक्षा से भी भर्ती होंगे मृतक आश्रित, यूपी के जमाने से लगी थी रोक
Sat, 23 Dec 2023 06:30 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Sat, 23 Dec 2023 06:30 PM IST
सार
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपांतरा आदेश 2002) यथा संशोधित नियमावली 1999 के नियम में बदलाव पर मुहर लगाई है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार के जमाने से लगी समूह-ग में मृतक आश्रितों की भर्ती पर रोक को सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली समूह-ग भर्तियों में मृतक आश्रितों की एंट्री नहीं थी।
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पेपर लीक प्रकरण के दौरान सरकार ने भर्तियों में तेजी बरकरार रखने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह-ग भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी। लेकिन एक नियम की वजह से इन भर्तियों में मृतक आश्रित शामिल नहीं हो पा रहे थे।
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कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपांतरा आदेश 2002) यथा संशोधित नियमावली 1999 के नियम में बदलाव पर मुहर लगाई है। इसके तहत अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे।