फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   use of this thing ban on marriage

अगर शादी में किया इस चीज का इस्तेमाल तो देना होगा जुर्माना

Sat, 10 Feb 2018 08:04 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 10 Feb 2018 08:04 AM IST
विज्ञापन
use of this thing ban on marriage
marriage - फोटो : डेमो फोटो

शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर शादी वाले घर में इस चीज का इस्तेमाल किया गया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा।

विज्ञापन


शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने डिस्पोजल प्लेट, गिलास, दौने के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। 31 मार्च के बाद प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब जुर्माना वसूला जाएगा। 

बृहस्पतिवार को अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून शहर में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने प्लेट, गिलास, दौने आदि सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में थोक व्यापारियों, वेडिंग प्वाइंट संचालकों, होटल व्यवसायी, मंदिर व गुरुद्वारा समितियों के प्रबंधकों ने भाग लिया। अपर आयुक्त ने बताया कि शादी समारोह के साथ धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने डिस्पोजेबल प्लेट, गिलास, दौने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

विज्ञापन

नगर निगम को यूजर चार्ज न देने वालों पर 10 गुना जुर्माना वसूलने के निर्देश

use of this thing ban on marriage
नगर निगम देहरादून - फोटो : file photo
व्यापारियों ने प्रशासन को 31 मार्च तक डिस्पोजेबल सामग्री को बंद करने का भरोसा दिया। अपर आयुक्त ने सफाई निरीक्षक एवं सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि 31 मार्च 2018 के बाद प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री व 40 माइक्रो से पतले पॉलिथीन की बिक्री व प्रयोग किसी व्यापारी व संस्थान की ओर से किया जाता है, उसे तत्काल जब्त किया जाए।

साथ ही खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाए। कूड़ा डालने की एवज में नगर निगम को यूजर चार्ज न देने वालों पर 10 गुना जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। जुर्माना न देने पर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली के नोटिस जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजे जाएंगे। 

नालियों में गोबर डालने पर डेयरी संचालकों पर दर्ज करें मुकदमा
शहर में गोबर को नालियों में डालने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि डेयरी संचालकों का चालान कर कार्रवाई की जाए। आदेशों का उल्लंघन करने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।  मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि प्लास्टिक, सूखा कूड़ा, मिश्रित व जैविक कूड़ा के लिए अलग-अलग वाहन बनाएं। सभी पर्यावरण मित्रों का कार्य बीट वार आयुक्त कार्यालय को दिया जाए। जो व्यक्ति कूड़े को अलग-अलग कर वाहन तक पहुंचाता है उससे कम से कम यूजर चार्ज लिया जाए। मिश्रित कूड़ा देने वालों से दोगुना यूजर चार्ज लिया जाए। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed