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उत्तराखंड: क्वारंटीन सेंटर मामले में निगरानी कमेटियों ने कहा, सरकार सुझावों का नहीं कर रही पालन

Thu, 15 Oct 2020 10:28 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 15 Oct 2020 10:28 PM IST
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Unlock 5.0 Guidelines in Uttarakhand News: Nainital High Court Hearing today in case of quarantine centers bad condition
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था के मामले में दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जिला निगरानी कमेटियों ने कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार पूर्व के आदेशों व कमेटियों की ओर से दिए गए सुझावों का पालन नहीं कर रही है।

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उन्होंने कहा कि लोग न तो मास्क पहन रहे हैं, न ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और न ही राज्य सरकार ने पहाड़ों के मोबाइल टेस्टिंग की व्यवस्था की है। जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में निगरानी कमेटियों की ओर से दिए गए सुझावों पर अमल करे और  इसकी रिपोर्ट 21 अक्तूबर तक कोर्ट में पेश करें। 
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कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि नियत की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 

कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य और खानपान का लिया जायजा

मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारंटीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर कीं थीं।

 पूर्व में बदहाल क्वारंटीन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटीन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां  गठित करने के आदेश देते हुए कमेटियों से सुझाव मांगे थे।

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