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Unlock in Uttarakhand : दो दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार से फिर प्रदेश में खुले बाजार

Mon, 20 Jul 2020 02:25 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 20 Jul 2020 02:25 PM IST
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Unlock-1 in Uttarakhand: after two days lockdown market open from monday
हल्द्वानी में बरेली रोड महिला अस्पताल के सामने जाम लग गया - फोटो : amar ujala

दो दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार से प्रदेश के चारों जिलों में फिर से बाजार खुले। अब पांच दिन तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। बाजार, सरकारी व निजी दफ्तर आदि फिर से खुले। इसके अलावा धार्मिक स्थल, होटल-रेस्टोरेंट और मॉल भी खुले। हालांकि, इस दौरान दो गज की दूरी के पालन के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 

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प्रदेश सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में अगले आदेशों तक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया है। इन जिलों में कुछ खास शर्तों के तहत ही आवाजाही हो सकेगी। इन दो दिनों में इन चारों जिलों की सीमाएं भी सील रहेंगी। हल्द्वानी में 2 दिन बाद लॉकडाउन खुलने के चलते सड़कों पर वाहनों का आवागमन बढ़ने के कारण बरेली रोड महिला अस्पताल के सामने जाम लग गया।
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देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन के तहत शनिवार और रविवार को शहर के बाजार, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रखे गए थे। इस दौरान मेडिकल स्टोर, फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, होम डिलीवरी, अस्पताल, पेट्रोल पंप, लाइसेंसधारक मीट-मछली की दुकानें खोली गई थीं।

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सोमवार से शुक्रवार तक फिर से पुरानी व्यवस्था के तहत सभी चीजें खोली जाएंगी

वहीं शनिवार और रविवार को शराब की दुकान, होटल, बेकरी, औद्योगिक इकाइयां, कृषि एवं निर्माण कार्यों में भी राहत दी गई थी। साथ ही नगर निगम, पालिका, पेयजल निगम, विद्युत निगम के दफ्तर एवं आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों का संचालन भी जारी रखा गया था। 

अब सोमवार से शुक्रवार तक फिर से पुरानी व्यवस्था के तहत सभी चीजें खोली जाएंगी। होटल-रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुलेंगे। वहीं, रात नौ से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सुबह पांच बजे मॉर्निंग वॉक करने वाले भी घर से बाहर निकल सकेंगे।

दूसरी ओर जिले के कंटेनमेंट जोन में स्थित मंदिर, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का हर व्यक्ति को हरहाल में पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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