UCC: शादी के तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा 10 गुना शुल्क, लिव-इन में दोगुना, पढ़ें जरूरी प्रावधान
Uniform Civil Code: यूसीसी में विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। इनमें जानकारी लेने से लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में भी शुल्क निर्धारित हैं।
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता(यूसीसी) लागू हो चुका है। अब अगर कोई तत्काल में विवाह का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे सामान्य रजिस्ट्रेशन से 10 गुना अधिक शुल्क अदा करना होगा। 2500 रुपये देकर तीन दिन के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
जबकि, सामान्य में यह शुल्क 250 रुपये होगी। जहां तक लिव-इन की बात है तो इसके रजिस्ट्रेशन और खत्म करने में शुल्क सामान्य रजिस्ट्रेशन से दोगुना होगा। हालांकि, जुर्माने को अभी उजागर नहीं किया गया है।
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ये है शुल्क
- विवाह रजिस्ट्रेशन-250 रुपये
- तलाक -250 रुपये
- लिव-इन-500 रुपये
- लिव-इन समाप्ति रजिस्ट्रेशन-500 रुपये
- विवाह का तत्काल रजिस्ट्रेशन-2500 रुपये
- सर्टिफिकेट निकालना-100 रुपये
- रेस्टि्रक्टेड सर्टिफिकेट-500 रुपये
- अपनी पिछली जानकारी प्राप्त करना-150 रुपये
अब तक नौ लोगों ने कराए विवाह के पंजीकरण
मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके विवाह के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके अलावा पांच अन्य लोगों जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें भी सर्टिफिकेट दिए गए। इनमें निकिता नेगी रावत, मनोज रावत, अंजना रावत, मीनाक्षी और अंजली शामिल हैं। यूसीसी के डैशबोर्ड पर अब तक नौ विवाह के पंजीकरण दर्शाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी अन्य सेवाओं के रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं कराए हैं।
एक से ज्यादा शादियां हैं तो सभी का देना होगा विवरण
यूसीसी में उन लोगों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है जहां पर बहुविवाह मान्य थे। ऐसे में यूसीसी लागू होने से पहले यदि किसी व्यक्ति की मान्य एक से अधिक शादियां हैं तो इसके लिए उसे हर शादी का विवरण देना होगा। बशर्ते ये सब शादियां मान्य हों। ऐसे में सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है।