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Dehradun News: प्रतिबंधित दवाओं के दो तस्करों को पांच-पांच साल की सजा, 25-25 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 16 May 2023 04:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Tue, 16 May 2023 04:38 PM IST
सार

पुलिस ने 27 नवंबर 2012 को खलंगा पार्क के पास से दो लोगों को पकड़ा था। उसके पास से 320 कैप्सूल और 330 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई थीं।

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Dehradun News:  Two smugglers of banned drugs sentenced to five years each
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

स्पेशल एनडीपीएस एक्ट जज चंद्रमणि राय की अदालत ने नशे की दवाओं की तस्करी करने वाले दो तस्करों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि रायपुर पुलिस ने 27 नवंबर 2012 को खलंगा पार्क के पास से दो लोगों को पकड़ा था। एक ने अपना नाम प्रीतम सिंह निवासी टांडा, फतेहपुर, सहारनपुर बताया। उसके पास से 320 कैप्सूल और 330 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई थीं।
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जबकि, दूसरे आरोपी सतीश निवासी आमवाला, बिहारीगढ़ सहारनपुर के पास से 315 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई थीं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद चले ट्रायल में सात गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर न्यायालय ने दोनों को सोमवार को सजा सुना दी।

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