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पैराग्लाइडिंग समेत तीन एरो स्पोर्ट्स पर टैक्स में छूट नहीं, देना होगा 20 प्रतिशत टैक्स
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 28 Apr 2017 11:43 PM IST
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प्रदेश में एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों पर पूर्व की भांति अब 20 प्रतिशत मनोरंजन कर देना होगा। प्रदेश सरकार ने एरो स्पोर्ट्स के तहत पैराग्लाइडिंग, हवाई उड़ान और हॉट बैलून को तीन साल के लिए मनोरंजन कर में दी गई छूट को वापस लेने का शासनादेश जारी किया है। एरो स्पोर्ट्स पर टैक्स वसूलने के लिए जिलों के मनोरंजन कर अधिकारियों को आदेश दिए गए।
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प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी किए शासनादेश के मुताबिक 23 अगस्त 2016 को अधिसूचना जारी कर एरो स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए मनोरंजन कर में तीन साल की छूट दी गई थी। राज्यपाल की ओर से उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979 और उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मनोरंजन कर छूट की अधिसूचना को विखंडित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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प्रदेश सरकार ने लोकहित में मनोरंजन कर की छूट को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। अब 17 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना द्वारा एरो स्पोर्ट्स पर अधिसूचित 20 प्रतिशत मनोरंजन कर की दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी। राज्यपाल की ओर से भी इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार की ओर से शासनादेश के बारे में जिला मनोरंजन कर अधिकारियों को सूचित किया गया।
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प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के लिए एरो स्पोर्ट्स के तहत पैराग्लाइडिंग व अन्य गतिविधियां करवाई जाती है। प्रदेश में एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तीन साल तक मनोरंजन कर में छूट प्रदान की गई थी।