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महिला हेल्पलाइन की काउंसिलिंग से बाहर आते ही पति ने गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक

Sat, 31 Aug 2019 09:49 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार Published by: अलका त्यागी Updated Sat, 31 Aug 2019 09:49 AM IST
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Triple talaq to pregnant wife after Counseling in Women Helpline haridwar
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

हरिद्वार में गर्भवती पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर ज्वालापुर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रभावी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। 

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रानीपुर क्षेत्र के गांव राजपुर गढ़मीरपुर की रहने वाली शाहीन जहां पुत्री ताहिर का निकाह 25 नवंबर वर्ष 2018 को पुरानी मंडी सराय जिला सहारनपुर निवासी शमशाद पुत्र इरशाद के साथ हुआ था।
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आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर इसी वर्ष 28 अप्रैल को पति शमशाद समेत ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में महिला हेल्प लाइन ज्वालापुर में काउंसिलिंग चल रही थी।

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विवाहित के साथ मारपीट भी की

27 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए हेल्पलाइन में बुलाया गया था। आरोप है कि शमशाद ने पत्नी को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद दोनों पक्ष महिला हेल्प लाइन से बाहर निकल आए।

वह ज्वालापुर कोतवाली परिसर में पहुंच गए। आरोप है कि पति शमशाद ने अपनी पत्नी शाहीन जहां को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। आरोप है कि सास हसीना, देवर नौशाद और दिलशाद ने कोतवाली परिसर में ही विवाहित के साथ मारपीट भी की।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति इरशाद, सास हसीना और देवर नौशाद, दिलशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी योगेश देव ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

चंपावत जिले में तीन तलाक का पहला मुकदमा दर्ज

एक अगस्त को पारित तीन तलाक कानून के बाद चंपावत जिले में तीन तलाक का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। कोलीढेक ग्राम पंचायत की मुस्लिम महिला ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप में पति समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच एसआई हेमंत कठैत को सौंपी है। 

थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने बताया कि लोहाघाट केकोलीढेक गांव निवासी मुस्लिम महिला ने बृहस्पतिवार को पति मजहर खान पुत्र अजहर खान निवासी राजीव नगर वार्ड नंबर 11 खटीमा थाना झनकइयां और उसके परिजन समीम खान, राजा खान, आदिल खान, सोनम खान, नुसरत खान, सरताज खान, आमिर सकलैनी, नसीम खान और संदीप के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारपीट, गाली-गलौज करने के साथ ही दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया है। 

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
एसओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 504, 376, 511, 3/4 दहेज अधिनियन व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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