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Transfer Act: दो साल दुर्गम में रहने वाले आरटीओ, एआरटीओ सहित इनके होंगे तबादले, मुख्यमंत्री को भेजा प्रस्ताव

Wed, 07 Sep 2022 01:23 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 07 Sep 2022 01:23 PM IST
सार

वर्तमान सत्र में सरकार ने सभी विभागों में दस प्रतिशत पदों पर ही तबादलेे का प्रावधान किया था। परिवहन विभाग ने अफसरों, कर्मचारियों की कमी को देखते हुए तबादले की नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत आरटीओ, एआरटीओ तीन साल तक सुगम में तैनाती या दो साल तक दुर्गम में तैनाती पूरी होते ही तबादले के दायरे में आ जाएंगे।
 

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Transport Department proposes transfer policy under Section 27 of Transfer Act
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

दो वर्ष दुर्गम में तैनात रहने वाले आरटीओ, एआरटीओ, परिवहन कर अधिकारी, आरआई तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। परिवहन विभाग ने तबादला एक्ट की धारा-27 के तहत तबादला नीति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है।

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वर्तमान सत्र में सरकार ने सभी विभागों में दस प्रतिशत पदों पर ही तबादलेे का प्रावधान किया था। परिवहन विभाग ने अफसरों, कर्मचारियों की कमी को देखते हुए तबादले की नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत आरटीओ, एआरटीओ तीन साल तक सुगम में तैनाती या दो साल तक दुर्गम में तैनाती पूरी होते ही तबादले के दायरे में आ जाएंगे।
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पात्र कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए जाएंगे। सुगम में तैनात जो भी कार्मिक दुर्गम के पात्र हैं, वह अनिवार्य तौर पर दुर्गम भेजे जाएंगे। दुर्गम में अगर रिक्ति नहीं होगी तो वहां तैनात कर्मचारियों को शिथिलता देते हुए सुगम में लाया जा सकेगा। इसी प्रकार, परिवहन विभाग के चेकपोस्ट बंद होने की वजह से जो भी कर्मचारी खाली हुए हैं, उन्हें निकटतम परिवहन कार्यालय में तैनात करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि इस साल न्यूनतम तबादले किए जाएंगे। अगले वर्ष से ऊपरी सीमा के हिसाब से तबादले होंगे।

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सेवाकाल के हिसाब से बनेगी मेरिट
परिवहन विभाग में सुगम या दुर्गम में तैनात कर्मचारियों की सेवा अवधि के हिसाब से मेरिट बनेगी। जिसे ज्यादा समय हो चुका होगा, उसका तबादला सबसे पहले किया जाएगा। इसके लिए अधिकतम सेवा अवधि की जो सीमा तय है, उसमें शिथिलता दी जा सकेगी।

सिपाहियों की संख्या घटेगी
नई नीति में परिवहन विभाग ने प्रवर्तन दल में तीन के बजाए दो, टास्क फोर्स में छह के बजाए चार, इंटरसेप्टर पर दो के बजाए एक, मोटरसाइकिल दल पर एक प्रवर्तन सिपाही की तैनाती की जाएगी। यह फैसला सिपाहियों की संख्या महज 60 प्रतिशत होने की वजह से लिया जा रहा है।

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विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। चेकपोस्ट बंद होने के बाद कई जगहों पर कर्मचारी अधिक हो गए हैं। लिहाजा, तबादला एक्ट 2017 की धारा-27 के तहत सामान्य वार्षिक स्थानांतरण के लिए नीति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है। - अरविंद सिंह ह्यांकी, परिवहन सचिव

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