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राशन कार्ड के लिए अब ये दो शर्तें करनी होंगी पूरी, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन

Wed, 11 Dec 2019 08:33 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal जूही प्रजापति, अमर उजाला, देहरादून
जूही प्रजापति, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 11 Dec 2019 08:33 AM IST
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these two conditions will have to be fulfilled for ration card
राशन कार्ड

राशन कार्ड बनवाने में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति परिवार से अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे रसोई गैस व बिजली कनेक्शन की रसीद आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से लगानी होगी। 

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दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत राशन कार्ड की एक सेंट्रल रिपॉजिटरी (केंद्रीय संग्रह केंद्र) बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से राशन कार्डों के डिजिटाईजेशन पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपभोक्ताओं से आधार कार्ड समेत सभी कागज मांगे जा रहे हैं।

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राशन कार्डों के फर्जीवाड़े पर लगाम

साथ ही राशन कार्ड में कोई त्रुटि न रह जाए इसके लिए सत्यापन कराया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए अब नए राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों के लिए गैस और बिजली बिल की रसीद जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

अगर कोई सदस्य परिवार से अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे बिजली और रसोई गैस कनेक्शन की रसीद अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। तभी उस सदस्य का नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। विभाग में राशन कार्ड बनाने व नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है।
- जसवंत सिंह कंडारी, जिला आपूर्ति अधिकारी  

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