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मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे ये चीजें, अगर ले गए तो पड़ेगा भारी

Fri, 10 Mar 2017 07:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 10 Mar 2017 07:42 PM IST
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These things are banned at the counting place
- फोटो : demo pic

अगर आप मतगणना स्‍थल पर जाने की सोच रहे हैँ तो पहले ये खबर पढ़ लें। सुरक्षा की दृष्ट‌ि से पुल‌िस प्रशासन ने इन चीजों को वहां ले जाना बैन कर द‌िया है।  

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मतगणना स्थल पर लाइटर, माचिस, चाकू, लाठी-डंडे और सभी तरह के ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। शनिवार सुबह छह बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जो 13 मार्च को मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर डेढ़ बजे तक सभी नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। 
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शुक्रवार को जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि काउंटिंग के दौरान मतगणना स्थल पर असामाजिक तत्व अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शनिवार सुबह छह बजे से 13 मार्च मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू रहेगी। जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
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यह प्रतिबंध विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, वर्ग, दल एवं समुदाय ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे समुदाय विशेष की भावना भड़के।

सिख धर्म के अनुयायी ही कृपाण और तलवार धारण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ईट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा। सार्वजनिक जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि शादी-ब्याह, मृत्यु आदि पर यह लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि चकराता के लिए सबसे ज्यादा और राजपुर सीट के लिए सबसे कम टेबल लगाई गई हैं। इस मौके पर एडीएम (प्रशासन) हरवीर सिंह मौजूद थे। 


दो सौ मीटर के दायरे के लिए परमिशन

विजय जुलूस के लिए प्रत्याशियों को अनुमति लेनी होगी। डीएम ने बताया कि मतदान स्थल के दो सौ मीटर के दायरे के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर ही जुलूस निकाले जा सकेंगे। मोबाइल फोन और कैमरे मतगणना हॉल में भले ही प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन मीडियाकर्मियों को दस-दस के ग्रुप में कैमरों के साथ हाल में ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल बाहर जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की स्वयं होगी। 

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