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Dehradun News: खाली नहीं करेंगे, किराया देकर बंगले में रहते रहेंगे देहरादून के एसएसपी

Wed, 25 Sep 2024 03:03 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2024 03:03 AM IST
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The SSP residence located on Rajpur Road will not have to
Iसर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के निर्णय को किया खारिज, एक लाख रुपये महीना किराया देना होगा
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Iअब दोबारा से इस मामले की होगी जिला न्यायालय में सुनवाईI



राजपुर रोड स्थित एसएसपी आवास खाली नहीं करना होगा। बल्कि किराया देकर एसएसपी यहां रह सकते हैं। हालांकि, अब किराये को पहले से अधिक कर दिया है। सालों से अदालतों में चल रहे इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने जिला न्यायालय के वर्ष 2002 के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इस संपत्ति को खाली करने के आदेश दिए थे।



दरअसल, राजपुर रोड पर जिस संपत्ति में पुलिस कप्तान का आवास है वह शांति देवी की है। यहां पर वर्ष 1950 से ही देहरादून के पुलिस कप्तान रहते आए हैं। इस पर विवाद की शुरुआत वर्ष 1999 में शुरू हुई। उस वक्त शांति देवी की ओर से इस संपत्ति का किराया तय करने के लिए अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में अपील की गई। कोर्ट ने 18 मई 1999 को इस संपत्ति का किराया 86332 रुपये प्रति माह तय कर दिया। किराया सरकार को 1993 से अदा करना था। लेकिन, उस वक्त इस किराये को जमा नहीं किया गया। ऐसे में अब शांति देवी की ओर से इस संपत्ति को खाली कराए जाने के लिए वर्ष 2001 में जिला न्यायालय में अपील दायर की। मामले में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की ओर से इसमें कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उन्हें वक्त ही नहीं दिया गया और मई 2002 में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए कोर्ट ने इस परिसर को खाली कराने के आदेश दे दिए।
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इस फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट भी गई। लेकिन हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2013 में जिला न्यायालय के इस आदेश को सही माना और आवास खाली करने के आदेश दिए। आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। यहां लगातार 10 सालों से सरकार की ओर से पैरवी की जा रही थी। तब से अब तक हर कप्तान बदस्तूर तारीखों पर जाते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय के 2002 को दिए गए आदेशों को एक पक्षीय कार्यवाही मानते हुए इसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब इसे जिला न्यायालय देहरादून को दोबारा से सुनने के लिए रेफर कर दिया है। जहां तक किराये की बात है तो इस संपत्ति का किराया भी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर देने के लिए कहा है। अब वर्ष 2014 से सरकार को एक लाख रुपये मासिक किराया संपत्ति के मालिक को अदा करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब एसएसपी आवास का किराया एक लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा।
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Iसंपत्ति खरीदने पर भी हुआ था विचारI



दिसंबर 2013 में जब हाईकोर्ट ने इस संपत्ति को खाली कराने के आदेश दिए तो साथ में इसे खरीदने का विकल्प भी रखा था। ऐसे में तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस पूरे क्षेत्र को खरीदने का फैसला हुआ। लेकिन, इसकी कीमत काफी अधिक थी। ऐसे में फैसला हुआ कि इसकी केवल डेढ़ हजार वर्ग मीटर भूमि को खरीदा जाए। मगर, इसकी कीमत भी करीब 50 करोड़ रुपये के आसपास थी। एक तरह से सरकार ने इस मुकदमे से हाथ खींच लिए थे। उस वक्त पता यह भी चला था कि सरकार ने इसे अधिग्रहण करने के लिए 60 लाख रुपये खर्च भी कर दिए थे।




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Iसुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब इस मामले को जिला न्यायालय में रेफर कर दिया है। इससे सरकार और पुलिस को अपना पक्ष रखने के लिए समय मिलेगा। - अजय सिंह, एसएसपी देहरादूनI
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