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Dehradun News: राजपुर, जाखन, पुरकुल और मालसी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई
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मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और मानचित्र स्वीकृति के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी समेत विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी दी।
एमडीडीए ने केवल सीलिंग तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि देहरादून के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में भी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी और आसपास के क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण स्थलों पर जाकर स्वीकृत मानचित्रों और वास्तविक निर्माण कार्यों का मिलान किया गया।
कई स्थानों पर निर्माणकर्ताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जबकि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने कहा जिन निर्माणों के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है और स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण किया जा रहा है, उनके विरुद्ध उत्तराखंड नगर व ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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प्राधिकरण का उद्देश्य सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना और नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण गतिविधियों को नियमानुसार संचालित करना है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों, बिना स्वीकृति के भवन निर्माण और मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। - बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए
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एमडीडीए ने केवल सीलिंग तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि देहरादून के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में भी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने राजपुर, जाखन, पुरकुल, डीआईटी मालसी और आसपास के क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण स्थलों पर जाकर स्वीकृत मानचित्रों और वास्तविक निर्माण कार्यों का मिलान किया गया।
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कई स्थानों पर निर्माणकर्ताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जबकि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने कहा जिन निर्माणों के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है और स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण किया जा रहा है, उनके विरुद्ध उत्तराखंड नगर व ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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प्राधिकरण का उद्देश्य सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना और नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण गतिविधियों को नियमानुसार संचालित करना है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों, बिना स्वीकृति के भवन निर्माण और मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। - बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए