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Uttarakhand: प्रदेश के उपनल कर्मचारियों का हड़ताल की अवधि का नहीं कटेगा मानदेय, आदेश जारी

Mon, 01 Dec 2025 07:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Mon, 01 Dec 2025 07:11 PM IST
सार

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी नियमित करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग के लिए हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शासन ने ऐसे कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाते हुए नो वर्क-नो पे का आदेश दिया था।

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Uttarakhand  honorarium of the UPNL employees of the state will not be deducted for the period of strike, orde
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

प्रदेश के उपनल कर्मचारियों का हड़ताल की अवधि का मानदेय नहीं कटेगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देश के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को देय अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा।

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उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी नियमित करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग के लिए हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शासन ने ऐसे कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाते हुए नो वर्क-नो पे का आदेश दिया था। हड़ताल की समाप्ति के दौरान कर्मचारियों और विभाग के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि हड़ताल पर रहे कर्मचारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी।
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हड़ताल के दौरान का उनका मानदेय भी नहीं कटेगा लेकिन इसका शासनादेश न होने से कर्मचारियों में नाराजगी थी। उपनल कर्मचारी महासंघ ने मामले में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत कराया। महासंघ के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय काटे जाने के साथ ही नो-वर्क नो-पे के आधार पर उन्हें हटाया जा रहा है। इस पर सैनिक कल्याण मंत्री ने अपर सचिव सैनिक कल्याण श्याम सिंह को प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

शासन ने यह किया आदेश
अपर सचिव श्याम सिंह ने जारी आदेश में कहा कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो 10 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक हड़ताल पर रहे। उनकी हड़ताल की अवधि को अर्जित अवकाश में बदलते हुए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

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