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अस्थायी-संविदा भर्ती पर लग गया ब्रेक

Sat, 23 Nov 2013 09:00 AM IST
अमर उजाला, नैनीताल
अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 23 Nov 2013 09:00 AM IST
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temporary-contract recruitment will stop soon

नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि गैर स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नहीं किया जा सकता है।

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कोर्ट ने सरकार को विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने और अस्थायी-संविदा के रूप में भर्ती प्रक्रिया पर रोक
लगाने के निर्देश दिए हैं।

ये कर्मचारी होंगे नियमित
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने पीडब्लूडी में वर्ष 2001 से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर कार्यरत 18 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमितीकरण रूल्स 2001 के तहत ऐसे कर्मचारियों को ही नियमित किया जा सकता है जो स्वीकृत पद के अधीन कार्य कर रहे हैं और उक्त पद पर वे सभी अर्हता पूरी करते हों।
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कोर्ट ने कहा कि सभी याची गैर स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित करने और पद सृजित करने संबंधी आदेश नहीं दिया जा सकता है।

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