सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ
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उत्तराखंड के 3652 समायोजित टीचरों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को शासन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को टीचरों को सातवें वेतनमान और वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश दिए थे।
3652 शिक्षा मित्रों को वर्ष 2015 में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया गया था। लेकिन समायोजन के बाद इन टीचरों को विभाग की ओर से न तो वेतन वृद्धि और न ही सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था।
उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित प्रसाद द्विवेदी ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
वेतनमान के साथ ही वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा का लाभ मिलेगा
उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2017 को औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत शिक्षामित्रों को सातवें वेतन आयोग का लाभ अनुमन्य करने के आदेश दिए थे।
अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि उच्चन्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन ने निर्णय लिया है कि 18 दिसंबर 2014 के अधीन औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत शिक्षामित्रों को सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाता है।
शासनादेश के बाद टीचरों को सातवें वेतनमान के साथ ही वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा का लाभ मिलेगा। हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह टीचरों के लिए बड़ी राहत है।
-ललित प्रसाद द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड समायोजित शिक्षक संघ