फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Setback for the government Supreme Court dismisses all review petitions in the case of UPNL employ

Uttarakhand: सरकार को झटका; सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

Sat, 15 Nov 2025 06:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Sat, 15 Nov 2025 06:38 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से कुंदन सिंह बनाम राज्य उत्तराखंड सहित कई संबंधित मामलों में दायर सभी रीव्यू पिटीशन (सिविल) वर्ष 2025 को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन
Uttarakhand Setback for the government Supreme Court dismisses all review petitions in the case of UPNL employ
- फोटो : पीटीआई

विस्तार

उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं।

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से कुंदन सिंह बनाम राज्य उत्तराखंड सहित कई संबंधित मामलों में दायर सभी रीव्यू पिटीशन (सिविल) वर्ष 2025 को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री प्रमोद सिंह गुसाईं के मुताबिक न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि पूर्व में 15 अक्तूबर 2024 को पारित आदेश में किसी भी तरह की स्पष्ट त्रुटि नहीं है, इसलिए उसके पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता।
विज्ञापन


इन याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 से 2021 के बीच दायर कई विशेष अनुमति याचिकाओं और सिविल अपीलों के खिलाफ पुनर्विचार मांगा गया था। सभी मामलों को एक साथ सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश पूरी तरह न्यायसंगत है, जो पुनर्विचार योग्य नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


Dehradun: सेलाकुई में फूड सप्लीमेंट निर्माता कंपनी पर जीएसटी का छापा, पांच करोड़ की चोरी का खुलासा

सुप्रीम कोर्ट में पहले भी खारिज हुई थी याचिका
उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2024 में भी राज्य सरकार की विशेष पुनर्विचार याचिका खारिज की थी। उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के फैसले में कहा गया था कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed