{"_id":"c3abe60c81b32c6badd158cd1949d933","slug":"supreme-court-decision-broke-the-dream-of-power-state","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तोड़ा ऊर्जा प्रदेश का सपना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तोड़ा ऊर्जा प्रदेश का सपना
देहरादून/ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2013 12:00 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र की ओर से रोकी गई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर दुबारा काम शुरू कराने की प्रदेश सरकार की कोशिशों पर पानी फिर गया है। यही नहीं, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना भी इसी के साथ चकनाचूर हो गया।
विज्ञापन
भौरोघाटी, पाला मनेरी जैसी बड़ी परियोजनाओं को पर्यावरण प्रेमियों के आंदोलन के चलते केंद्र ने काफी पहले रोक दिया था। इन परियोजनाओं को शुरू कराने की राज्य सरकार लगातार केंद्र में प्रयास कर रही है। साथ ही छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की भी प्रक्रिया शुरू की है।
विज्ञापन
पढ़ेः सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नए पॉवर प्रोजेक्ट पर रोक
विज्ञापन
बताया गया कि पांच से 25 मेगावाट क्षमता की 56 जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन का जिम्मा आईआईटी रुड़की को सौंप गया है। उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से सरकार के प्रयासों को झटका लगा है। बड़ी परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीदें लगभग क्षीण हो गई हैं। छोटी परियोजनाओं के लिए भी अब सुप्रीमकोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा।
लखवाड़-बयासी पर भी अड़ंगे की संभावना
इस साल के अंत तक लखवाड़-बयासी जैसी परियोजना पर भी काम शुरू होना प्रस्तावित है। अदालत के नए फैसले के बाद इस परियोजना पर भी अड़ंगे की संभावना बनती दिख रही है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से लखवाड़-बयासी समेत तीन नई जल विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी मिल चुकी है।
फेसबुक पर अपनी राय देने के लिए यहां क्लिक करें