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300 चालक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिन में मांगा जवाब

Fri, 12 Aug 2016 08:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 12 Aug 2016 08:54 PM IST
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supreme court asked reply in drivers recruitment.
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Reuters

उत्तराखंड परिवहन निगम में चालक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी की स्पेशल अपील पर डबल बेंच की सुनवाई में सोमवार को कोर्ट ने भर्ती पर राज्य सरकार और परिवहन निगम से 14 दिन में जवाब तलब किया है। शुक्रवार को इस संबंध में कोर्ट का आदेश जारी हो गया।

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महामंत्री अशोक चौधरी ने कोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताया कि निगम ने तीन सौ चालकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। 20 जून आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। बताया कि निगम में सालों से करीब 980 चालक संविदा और आउट सोर्स में कार्यरत हैं। इसलिए नई भर्ती की गुंजाइश नहीं है। पहले इन्हीं को नियमित किया जाना चाहिए था।
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इस मामले को लेकर वे निगम के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 100 पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी। साथ ही, 200 की भर्ती कराकर अग्रिम आदेश तक परिणाम घोषित न करने का फैसला सुनाया था। उन्होंने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सोमवार को जज रंजन गगोई और प्रफुल्ल पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

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