स्कूली बच्चों के लिए नए नियम जारी, बढ़ रहे सड़क हादसों पर सख्त हुई सरकार
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राजधानी देहरादून में बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए स्कूली बच्चों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं।
देहरादून में जिन स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओें के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे, वे बाइक लेकर स्कूल नही आ सकेंगे। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुबह आठ बजे के बाद नगर निगम की कूड़ा गाड़ियों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है।
राजधानी में आए दिन होने वाले हादसों में लोगों की मौत के बाद जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। सीडीओ जीएस रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में हुई बैठक में यातायात के नियमों का सख्ती से पालन कराने और नियमों के प्रति उन्हें जागरूक करने का निर्णय लिया गया।
शराबी चालकों के लाइसेंस निरस्त
साथ ही जिन स्थानों पर ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां दुर्घटना रोकने को प्रभावी कदम उठाने का फैसला लिया गया है। सीडीओ ने पुलिस प्रशासन, राजस्व और परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बेलगाम वाहनों पर सख्ती बरतें।
शराबी चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि दुर्घटना प्रभावित इलाकों को चिन्हित कर वहां साइन बोर्ड लगाए जाएं।
तय किया गया कि नाबालिग छात्रों के बाइक लाने के मामले में स्कूल प्रबंधनों से वार्ता की जाएगी। यदि स्कूल प्रबंधन इस संबंध में लापरवाही बरतेंगे तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी।