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मतदाता सूची में नहीं दर्ज कराया नाम, तो आपके काम की है ये खबर

Fri, 07 Jul 2017 12:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 07 Jul 2017 12:58 AM IST
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Special campaign to register names in the voters list from ten july

अगर आपने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है तो यह खबर आपके काम की है। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए जाने का विशेष अभियान 10 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा।

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केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह विशेष अभियान एक जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए शुरू किया गया है, लेकिन उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और मानसून को देखते हुए यहां अभियान 10 जुलाई से शुरू होगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बृहस्पतिवार को दी। 
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उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए जाने और अन्य संशोधनों के लिए विशेष अभियान प्रदेेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों की 10854 मतदान केंद्रों पर संचालित किया जाएगा। अभियान को सफल बनाए जाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रणनीति तैयार की गई है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस  अभियान के तहत निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत किए जाने हेतु फार्म-6 भरकर   उस पर रंगीन पासपोर्ट आकार की एक नवीनतम फोटो एवं सामान्य निवास स्थान के दस्तावेज के साथ अपने मतदेय स्थल के बूथ लेबिल आफिसर के पास 10 अगस्त 2017 से पूर्व जमा किए जा सकते हैं। 

कैंप में होगा सभी परेशान‌ियों का हल

Special campaign to register names in the voters list from ten july
radha raturi - फोटो : file photo

यदि कोई मतदाता का विवाह, स्थानांतरण और किसी अन्य कारण से उस क्षेत्र का निवासी नहीं रह गया हो तो उसका नाम निर्वाचक नामावली से हटाए जाने के लिए फार्म -7 पर आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार नामावली में पंजीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा।

अर्थात कोई भी नागरिक सम्पूर्ण भारत वर्ष में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए किसी प्रकार का मिथ्या कथन या घोषणा करना उक्त अधिनियम की धारा.31 के अंर्तगत दण्डनीय होगा। वर्तमान वोटरलिस्ट में यदि किसी मतदाता का नाम अथवा अन्य कोई भी विवरण या फोटो आदि त्रुटिपूर्ण अथवा गलत है तो इसे शुद्व कराने हेतु प्रारूप.8 पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि कोई वोटर उसी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य किसी स्थान पर शिफ्ट हो गया है या आवास बदल दिया हैए तो पुराने स्थान से नाम हटाने और नए स्थान पर अपना नाम वोटरलिस्ट में दर्ज करवाने के लिए फार्म आठ  में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने इस अभियान में सभी से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। 

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