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विदेशी वेबसाइट से डाउनलोडिंग पर लगेगा सर्विस टैक्स

Thu, 24 Nov 2016 10:08 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 24 Nov 2016 10:08 AM IST
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service tax on foreign website downloading
- फोटो : demo pic

अगर आप विदेशी वेबसाइट से गाने या कोई और ई बुक जैसी सामग्री डाउनलोड करते आ रहे हैं तो एक दिसंबर से यह महंगा होने वाला है। विदेशी वेबसाइट से डाउनलोडिंग को अब 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है।

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के मुताबिक यह सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड स्टोरेज खरीदने पर दी जाने वाली कुल बिल राशि पर देय होगा। देश में घरेलू सप्लायरों से फिल्म डाउनलोड करने पर पहले भी टैक्स लगता था। किसी व्यक्ति, सरकार, लोकल बॉडी या सरकारी एजेंसी की ओर से विदेशी सप्लायर से सर्विस लेने पर यह टैक्स नहीं लगता था।
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नए नियमों के मुताबिक अब घरेलू और विदेशी दोनों ही सप्लायर्स से डाउनलोड करने पर टैक्स देना होगा। हालांकि यह टैक्स केवल पेड सर्विस पर लगेगा। ऐसे में पेड सर्विस और महंगी होने वाली है। यह नोटिफिकेशन प्लेस ऑफ प्रोविजंस सर्विस रूल्स में संशोधन के तहत जारी किया गया है। सीबीईसी ने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी जारी की है।

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