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निकाय चुनाव 2018: देहरादून में धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश

Wed, 24 Oct 2018 08:31 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 24 Oct 2018 08:31 AM IST
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Section 144 applicable in dehradun till uttarakhand nikay chunav 2018
धारा 144 - फोटो : demo pic

नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके साथ ही जिले में नगर निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने व संबंधित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संपन्न होने तक नगर निकायों, तहसीलों व ब्लॉकों के आसपास धारा 144 लगा दी है।

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जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि नगर निगम देहरादून, नगर निगम ऋषिकेश, तहसील परिसर, नगर पालिका डोईवाला, तहसील, ब्लाक परिसर, नगर पालिका मसूरी, उप जिलाधिकारी मसूरी कार्यालय परिसर, नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर एवं विकासनगर, तहसील विकास नगर में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के अतिरिक्त संबंधित नगर निकायों के निर्वाचन के दौरान मतदान, मतगणना के दिन मतदेय एवं मतगणना केंद्र परिसर परिधि में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। 
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उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रोें में नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल का प्रत्याशी हथियारों, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र शस्त्र आदि लेकर नहीं चल सकता है। इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र में ईंट, पत्थर आदि जमा करना भी धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा।

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चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना,  किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नगर निकाय परिधि क्षेत्र में एवं उसके आसपास के चौराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस परिधि में किसी भी प्रकार बसों, ट्रैक्टर ट्रालियोें, चार पहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस के मा होने पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है।

नगर निकाय परिसरों के आसपास सार्वजनिक सभा का आयोजन नही किया जा सकेगा। उक्त अवधि में किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ताओं द्वारा उपरोक्त निकायों के कार्यालय परिसर में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।  

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